विधिक सेवा शिविर का हुआ आयोजन, श्रम विभाग में लगाया जागरूकता स्टॉल
कार्यक्रम डीएम असमार पत्र देते
मधुबनी
संविधान दिवस सप्ताह के आयोजन के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी के द्वारा गुरुवार को झंझारपुर के अशोक भवन में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया । जिसमे श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा बाल श्रम के विरुद्ध जन जागरूकता हेतु एक स्टॉल लगाया गया तथा उपस्थित लोगों को श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पैंफलेट और बुकलेट आदि का वितरण किया गया ।श्रम अधीक्षक के द्वारा श्रम संसाधन विभाग की बिहार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड तथा बाल श्रम से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी लोगों को जागरूकता हेतु दिखाया गया ।श्रम अधीक्षक के द्वारा सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि 2022-23 में जहां धावा दल के द्वारा 21 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया था वहीं। 2023-24 में अभी तक कुल 43 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर उनके शैक्षणिक पुनर्वास के साथ साथ उनके परिवार को विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है ।
इसके अलावा 1.4.2022 से अभी तक 40 पात्र बाल श्रमिकों को तत्काल सहायता राशि के रूप में तीन-तीन हजार रुपया की राशि जबकि माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से 38 बाल श्रमिकों को पच्चीस पच्चीस हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है जिसे उनके अठारह वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक का एफडी कराया गया है जो उन्हें अठारह वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्राप्त होगा जिसका उपयोग वो आगे की पढ़ाई या किसी अन्य निजी कार्य के लिए कर सकते हैं । इसके अलावा श्रम अधीक्षक ने बताया कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 37 लाभुकों के आवेदन की स्वीकृति की गई है जबकि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत 7 लाभुकों का आवेदन स्वीकृत किया गया है । इसके अलावा बिहार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत 334 लाभुकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा चुका है।श्रम अधीक्षक के द्वारा सभी पत्र निर्माण श्रमिकों को यथाशीघ्र वसुधा केन्द्र से अपना आवेदन ऑनलाइन करने के लिए अनुरोध किया गया तथा उपस्थित सभी व्यक्तियों से श्रम संसाधन विभाग की सभी योजनाओं का गांव गांव में प्रचार प्रसार कराने का अनुरोध किया गया । उन्होंने कहा कि कोई भी लाभुक सिर्फ इस वजह से श्रम संसाधन विभाग की किसी योजना का लाभ पाने से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं रह जाए कि उनको इस योजना की जानकारी नहीं थी ।