पूरी सख्ती के साथ आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करवाने एवं आदर्श आचार संहिता का उलंघन करने वाले के विरुद्ध त्वरित करवाई का दिया निर्देश:-डीएम
बैठक करते डीएम
मधुबनी
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में नगर निकाय निर्वाचन को सफलता पूर्वक भयमुक्त,स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न करवाने को लेकर सभी वरीय पदाधिकारियों एवम सभी नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा की आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में सबसे पहले पूरी सख्ती के साथ आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करवाये साथ ही आदर्श आचार संहिता के उलंघन के मामले पर त्वरित करवाई भी सुनिश्चित करे।उन्होंने कहा कि जिले में भयमुक्त,निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन को लेकर सभी कोषांग अपने-अपने उत्तरदायित्व को गंभीरता के साथ निभाये,साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्रों एवम दिशा निर्देशों को जरूर पढ़ें। उन्होंने कहा कि 9 जून को नगर निगम मधुबनी एवं नगर परिषद झंझारपुर में मतदान होना है। उन्होंने निर्देश दिया कि नगर निगम मधुबनी के 145 मतदान केंद्रों एवं नगर परिषद झंझारपुर के 51 मतदान केंद्रों पर सफलतापूर्वक मतदान संपन्न करवाने के लिए सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं का पुनः दो दिनों के अंदर भौतिक सत्यापन कर बिजली,पेयजल सहित सभी सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को बहाल करे। उन्होंने कहा की भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर शेड की व्यवस्था करें। जिलाधिकारी ने संचार योजना बनाने का लेकर भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया।उन्होंने सामग्री कोषांग,ईवीएम कोषांग,मतपत्र कोषांग,प्रशिक्षण कोषांग,कार्मिक कोषांग,मीडिया कोषांग,परिवहन कोषांग सहित सभी कोषांगों का बारी बारी से उनके कार्यो का समीक्षा किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 100 के अंतर्गत नगर पालिका निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। सभी प्रत्याशी को निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचिअधिकारी को देना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव प्रचार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र से मानक आवाज की ध्वनि में ही प्रचार प्रसार करना होगा,इसके उलंघन पर नियानुसार करवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अनुसार अभ्यर्थी एवं उनके कार्यकर्ताओं का सामान्य आचरण होना चाहिए* *साथ ही ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी के धर्म, संप्रदाय ,जाति की भावना को ठेस पहुंचे ।बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम का का अनुपालन करना चाहिए ।सभा ,जुलूस, नुक्कड़ सभा, वाहन के संबंध में संबंधित निर्वाची अधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक है। लाउडस्पीकर के उपयोग की पूर्व अनुमति अपने सबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त विशाल राज,अपर समाहर्ता नरेश झा, डीपीआरओ परिमल कुमार,विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, अमेत विक्रम बैनामी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, प्रशांत शेखर, , वरीय उप समाहर्ता, वरीय कोषागार पदाधिकारी, कन्हैया लाल गोस्वामी सहित सभी कोषांगों के वरीय एवं नोडल अधिकारी उपस्थित थे। –