कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध,आंतरिक शिकायत समिति गठित:-डीएम
जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा
मधुबनी
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 13 के संबंध में जिलाधिकारी, अरविन्द कुमार वर्मा ने जिले के कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के निर्देश मंगलवार को दिए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, मधुबनी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, एवं जिला स्तरीय सभी विभागों ,सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों या नियोक्ता के अधीन अलग-अलग स्थानों पर अवस्थित कार्यालयों जिसमें 10 या इससे अधिक कर्मी कार्यरत हों, उन सभी कार्य स्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने एवं शिकायत निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति के गठन के निर्देश दिए हैं। जहां 10 से कम कर्मी कार्यरत हैं, वहां स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया जाएगा ।जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय, मधुबनी के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन भी किया है। जिसके अध्यक्ष के रूप में वरीय उप समाहर्ता श्रीमती मयंक सिंह होंगी और सदस्य के रूप में श्रीमती सारिका कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, राजनगर, श्रीमती शोभा रानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रहिका, श्रीमती निर्मला देवी, सचिव, सर्वोप्रयास संस्थान एवं श्रीमती वीणा चौधरी, सखी वन स्टॉप सेंटर, मधुबनी को नामित किया गया है। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल गठन की तिथि से 3 वर्षों के लिए होगा। समिति के मुख्य दायित्वों में महिला कर्मचारियों के अधिकारों का प्रचार एवं उसके प्रति जागरूकता पैदा करना, यौन उत्पीड़न मामले में प्राप्त शिकायतों का निष्पक्ष एवं सूचना पूर्ण जांच करना एवं उत्पीड़न के मामले में जांच की प्रक्रिया के दौरान तटस्थता अपनाने जैसे दायित्व शामिल हैं।