शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संचालन को लेकर जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित::– जिलाधिकारी

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 डीएम एवं एसपी बैठक करते
मधुबनी
शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त मैट्रिक परीक्षा 2024 के अयोजन तथा इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण करने को लेकर बुधवार को डीएम अरविन्द कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार  ने  अपने संयुक्त आदेश के तहत प्रतिनियुक्ति सभी स्टैटिक,जोनल, सुपर जोनल दंडाधिकारी, गश्ती दंडाधिकारीयो को कई दिशा निर्देश दिए है।  गौरतलब हो कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा दिनांक 17 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित होगी। यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। जिसमें प्रथम पाली 9.30 पूर्वाह्न से 12.45 अपराहन तक एवं द्वितीय पाली 2बजे अपराहन से 5.15 बजे अपराह्न तक आयोजित होगी। इसके लिए जिले में कुल 74 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं।जिलाधिकारी ने कहा कि कदाचारमुक्त परीक्षा के आयोजन के लिए जिला प्रशासन कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि जिले के 254 तेजतर्रार अधिकारियों को स्टैटिक, गश्ती,जोनल,सुपर जोनल एवं उड़नदस्ता दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के आस-पास की फोटोस्टेट, चाय पान , किताब  आदि की दुकान परीक्षा के दौरान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार के साथ-साथ परीक्षा केंद्र के अंदर भी  कड़ी निगरानी  होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी *परीक्षार्थी के पास मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गजट पाया जाता है तो संबंधित वीक्षक पर भी जबाबदेही तय की जाएगी। ऐसे में परीक्षा के दौरान दी गई भूमिका को देखते हुए सभी लोग तत्परता एवं गंभीरता से काम लें। सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी ससमय अपने निर्धारित स्थान पर पहुँचकर जिला नियंत्रण कक्ष को सुचित करेंगे।उन्होंने कहा कि परीक्षा के सफल आयोजन के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करना और समय का पूर्ण अनुपालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी विक्षकों की प्रतिनियुक्ति कंप्यूटरीकृत तरीके से रेंडमाइजेशन पद्धति द्वारा की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्तव्य में शिथिलता बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को समय से परीक्षाकेंद्र पर प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश करने पर रोक रहेगी।प्रथम पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व अर्थात  9 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की होगी अनुमति,वही द्वितीय पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व अर्थात  1.30 बजे अपराह्न तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की  अनुमति होगी। उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने  कहा कि सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश से पूर्व बॉडी फ्रिस्किंग की जाएगी ताकि परीक्षा को* कदाचारमुक्त आयोजित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और परीक्षा भवन के सामने और पीछे के परिसर का विडियो रिकॉर्डिंग भी करवाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मोबाइल सहित कदाचार में किसी भी प्रकार से सहयोग करने वाले सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। *परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर चप्पल पहनकर ही आएंगे,जूता-मोजा पहनकर आने पर प्रतिबंध किया गया है।

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